Move to Jagran APP

मित्र की पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महफूज अली ने डेढ़ वर्ष पूर्व कस्बा फ

By Edited By: Published: Wed, 04 Nov 2015 06:09 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2015 06:09 PM (IST)
मित्र की पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महफूज अली ने डेढ़ वर्ष पूर्व कस्बा फफूंद में एक विवाहिता के घर में घुसकर बलात्कार करने के आरोपी सद्दाम को दस वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

loksabha election banner

कस्बा फफूंद निवासी वादिनी ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 12 मई 2014 की सुबह करीब पांच बजे वह अपने घर के आंगन में सो रही थी। अचानक उसको खटपट की आवाज मिली। तो वह तुरंत ही जागी और देखा कि उसकी छत से सद्दाम पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी सैयदवाड़ा फफूंद नीचे उतर कर आ गया था तथा जैसी ही वादिनी ने दरवाजे की तरफ भागने का प्रयास किया तो सद्दाम उसे पकड़ कर घसीटते हुए कमरे में खींच ले गया तथा विरोध करने पर भी सद्दाम ने उसके साथ बुरा काम किया। वादिनी का कहना है कि सद्दाम उसके पति का मित्र था तथा उसके घर पर आता जाता था। इसलिए वादिनी ने उसे अच्छी तरह पहचानती है। थाना फफूंद में सद्दाम के विरुद्ध धारा 452, 376 भा.दं. सं. का मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोप पत्र लगने के बाद यह मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओ्र से एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्रा ने बहस की कि अभियुक्त सद्दाम ने मित्रता का फायदा उठाकर इंसानियत को शर्मिन्दा किया है। पीड़िता के पति ने अपनी बदनामी को देखते हुए पीड़िता को तलाक दे दिया और पीड़िता के बच्चों को भी उससे छीन लिया। इस प्रकार पीड़िता की इज्जत भी लुटी व पति ने भी तलाक दे दिया। दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद एडीजे महफूज अली ने अभियुक्त सद्दाम को धारा 376 में दस वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 452

में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सत्र लिपिक भूपेश कुमार के अनुसार सभी सजाएं साथ -साथ चलेगी तथा अर्थदंड जमा होने पर तीस हजार रुपए की धनराशि पीड़ितो को अदा करने का आदेश भी कोर्ट ने जारी किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.