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जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा करें पेंशनर्स

औरैया, जागरण संवाददाता : कोषागार विभाग की ओर से पेंशनर्स प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से जीवित होने का

By Edited By: Published: Wed, 28 Oct 2015 05:29 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2015 05:29 PM (IST)
जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा करें पेंशनर्स

औरैया, जागरण संवाददाता : कोषागार विभाग की ओर से पेंशनर्स प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से जीवित होने का प्रमाणपत्र मांगा गया है। इसके लिए विभाग ने बैंकों के नाम और प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि व समय के संबंध में सारिणी जारी कर दी है।

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वरिष्ठ कोषाधिकारी रामविलास ने बताया कि एक से पन्द्रह नवम्बर तक कोषागार में सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक सभी पेंशनर्स अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र जमा कर दें। इसके साथ उन्हें बैंक पासबुक की छाया प्रति भी जमा करनी होगी। उसमें लाभार्थी की फोटो लगी होनी चाहिए तथा उसे बैंक से सत्यापित कराने के बाद ही उनके कार्यालय में जमा करें। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक की समस्त शाखाएं, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में पेंशन पाने के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। प्रमाणपत्र जमा होने के बाद लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी जाएगी। वहीं जिला विकलांग जन विकास अधिकारी एस के लाल ने बताया कि पेंशन प्राप्त करने वाले सभी विकलांग अतिशीघ्र अपना आधार कार्ड ¨लकेज कराने के लिए जिला विकलांग जन विकास अधिकारी कार्यालय में आधार कार्ड की फोटो प्रति जमा कर दें। इसके साथ ही विकलांगता प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं दो फोटो भी जमा करें। उन्होंने बताया कि समय से आधार कार्ड ¨लकेज न होने पर उन्हें भविष्य में पेंशन पाने में कठिनाई होगी।


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