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चुनावी दौर में सभाओं के लिए नहीं होगा शासकीय व्यय

औरैया, जागरण संवाददाता : चुनाव के समय होने वाली आम सभाओं को चुनाव से संबंधित सभा माना जाएगा। इन सभी

By Edited By: Published: Sat, 03 Oct 2015 01:04 AM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2015 01:04 AM (IST)

औरैया, जागरण संवाददाता : चुनाव के समय होने वाली आम सभाओं को चुनाव से संबंधित सभा माना जाएगा। इन सभी के लिए किसी प्रकार का शासकीय धन व्यय नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है।

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इसके तहत जिला पंचायत व क्षेत्र पंचाय चुनाव के दौरान आयोजित होने वाली सभी आम सभाओं को चुनावी सभा माना जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का शासकीय व्यय नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई राज्य या केंद्रीय मंत्री किसी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी सभाएं या प्रचार करता है, उनके लिए वोट मांगता है तो इस प्रकार की सभा व प्रचार -प्रसार का खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा।

सार्वजनिक स्थल पर सभा के लिए लेनी होगी अनुमति

जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए इस समय माहौल गर्म है। प्रत्याशी माहौल बनाने के लिए सभाएं व प्रचार -प्रसार करते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर सभाएं करने के लिए उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए सभा करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यदि वे बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर सभाएं करते हैं तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

एडीएम अशोक कुमार ¨सह ने बताया कि चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आयोग द्वारा तय किए नियमों को सख्ती से लागू कर दिया गया है। वह स्वयं पूरी स्थिति पर बराबर निगाह रख रहे हैं। यदि कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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