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कन्या विद्याधन के लिये न्यायालय से आस

बिधूना (औरैया) संवाद सूत्र : क्षेत्र के गांव डोडापुर निवासी रागिनी पुत्री मनोज कुमार द्वारा कन्या

By Edited By: Published: Tue, 21 Jul 2015 08:40 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2015 08:40 PM (IST)

बिधूना (औरैया) संवाद सूत्र : क्षेत्र के गांव डोडापुर निवासी रागिनी पुत्री मनोज कुमार द्वारा कन्या विद्या धन न मिलने की सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत तीन बार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मांगी गई थी, लेकिन सूचना नहीं प्रदान की गई। पीड़ित छात्रा ने कहा है कि अब वह न्यायालय की शरण लेगी।

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डोडापुर निवासी कुमारी रागिनी ने आरोप लगाया कि उसने 2013-14 में कन्या विद्या धन के लिए आवेदन किया था। उसके साथ की अन्य छात्राओं को कन्या विद्या धन दे दिया गया जबकि उसे लाभ से वंचित कर दिया गया। रागिनी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी चाही गई तो उन्हें नहीं दी गई। बाद में उसने अपील की फिर भी उसे अभी तक सूचना मुहैया नहीं कराई गई है। बताया जाता है कि नेट पर छात्रा का कन्या विद्या धन का विवरण आ रहा है, जबकि अधिकारी यह नहीं बता रहे हैं कि किस कारण वह रागिनी के खाते में पैसे नहीं भेज रहे हैं। जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना मुहैया न कराए जाने से इस पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। पीड़ित छात्रा ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय की शरण लेगी।


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