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हमले के चार आरोपियों को 4-4 साल कैद

औरैया, जागरण संवाददाता :अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं01)अंगद प्रसाद ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम तुर

By Edited By: Published: Tue, 26 May 2015 01:32 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2015 01:32 AM (IST)

औरैया, जागरण संवाददाता :अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं01)अंगद प्रसाद ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम तुर्कीपुर की मड़ैया में प्राणघातक हमला कर तीन लोगों को घायल करने के चार आरोपी वीरेंद्र ¨सह, राजेश उर्फ कल्लू, राजेंद्र ¨सह उर्फ ¨रकू व कमल ¨सह की चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं साढ़े सात हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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उल्लेखनीय है कि ग्राम तुर्कीपुर की मड़ैया निवासी जगदीश ¨सह पुत्र राजपाल ¨सह ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 22 मई 2009 को दोपहर 12.15 बजे तुर्कीपुर की मड़ैया निवासी वीरेंद्र ¨सह व उनके दो लड़के राजेश उर्फ कल्लू तथा राजेंद्र ¨सह उर्फ ¨रचू एवं पुखरायां निवासी कमल ¨सह ने वादी के भाई श्रीचंद्र व गांव के प्रमोद कुमार व लाखन ¨सह के साथ लाठी डंडा व ईंट से मारपीट की। मारपीट से तीनों लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने विवेचना कर चारों नामजदों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

यह मुकदमा एडीजे कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजे मुकेश पोरवाल व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे अंगद प्रसाद ने चारों अभियुक्तों को मारपीट व प्राणघातक हमले का दोषी माना तथा धारा 308- 24 में सभी को चार चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी सजा व ढाई हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने वसूले गए अर्थदंड में से कुछ धनराशि तीनों घायलों को अदा करने का भी आदेश दिया। पेशगार जंग बहादुर ¨सह व सत्र लिपिक रेशमा चौधरी के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर चारों को अतरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


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