युवक की हत्या में पांच साल की कैद
औरैया, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र नाथ शुक्ल ने थाना अजीतमल क्षेत्र के कस्बा बाबरपुर में एक व्यक्ति को पीटकर घायल करने और बाद में उसकी मौत हो जाने के एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।
घटना 30 अप्रैल 2012 की रात 2 बजे की है। शिवाजी नगर बाबरपुर निवासी हनी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता गामा की सिरोद वाल्मीकि निवासी शिवाजी नगर बाबरपुर ने लाठी से पीटा जिससे वह घायल हो गया। बाद में उनकी मौत हो गई। धारा 304 का यह मुकदमा सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अरुण चतुर्वेदी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिरोद को दोषी माना लेकिन अभियुक्त की शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक दशा को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त सिरोद को पांच वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी। न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।