कंपनी को दिया बैटरी बदलने का आदेश
अमरोहा: उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को बैटरी बदलने या उनकी कीमत अदा करने का आदेश दिया है
अमरोहा: उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को बैटरी बदलने या उनकी कीमत अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही वादी को परिवाद व्यय व मानसिक उत्पीड़न के रूप में जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है।
नगर की आवास विकास कालोनी निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र ¨सह उर्फ सीनू ने बीती 30 नवंबर 2013 को कालोनी स्थित स्टार बैटरी एंड इंवर्टर शोरूम से दो बैटरे 26 हजार रुपये में खरीदे थे। इनकी गारंटी 36 माह की बताई गई थी। परंतु यह बैटरे ठीक से नहीं चले। लिहाजा शैलेंद्र ¨सह ने शोरूम स्वामी से बैटरे बदलने की मांग की। शोरूम स्वामी लगातार टालता आ रहा था। बाद में उन्होंने शोरूम स्वामी व बैटरे की कंपनी सु-कम पावर सिस्टम प्रा. लि. के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।
शुक्रवार को फोरम के अध्यक्ष श्याम विनोद व सदस्य सत्यवीर ¨सह ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने कंपनी व शोरूम स्वामी को बैटरे बदलने या उनकी कीमत का भुगतान करने के साथ ही तीन हजार रुपये परिवाद व्यय तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।