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बर्खास्त शिक्षक की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने बर्खास्त शिक्षक की जमानत याचिका खारिज क

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Sep 2017 09:44 PM (IST)Updated: Tue, 12 Sep 2017 09:44 PM (IST)
बर्खास्त शिक्षक की जमानत खारिज
बर्खास्त शिक्षक की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने बर्खास्त शिक्षक की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। अकबरपुर कोतवाली में गत सात नवंबर 2014 को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के चंदनपुर निवासी हरिप्रसाद, मिर्जापुर कोड़रा निवासी रामतिलक, अरियाबाजार निवासी दुर्गा प्रसाद, सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लारपुर निवासी जयप्रकाश, खान शाहपुर निवासी रामरूद्र, वेवाना थाना क्षेत्र के मुंगरी निवासी विनोद कुमार, मंतूराम, अहिरौली थाना क्षेत्र के कटेहरी निवासी विनोद कुमार, भीटी थाना क्षेत्र के जैतपुर खास निवासी अरुण कुमार व आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के मित्तूपुर निवासी सुरेश कुमार के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दिया। आरोप था कि ये सभी लोग कूटरचित तरीके से तैयार किये हुए बीएड अंक प्रमाणपत्र लगाकर विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली है। बेसिक शिक्षाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला हंसवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण उक्त थाना क्षेत्र में स्थांतरित हो गया था। मंडल कारागार में निरुद्ध रामतिलक ने न्यायालय पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। डीजीसी क्रिमिनल रामबोध वर्मा ने विरोध किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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