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पति व जेठ को दस-दस वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति व जेठ को दस-दस वर्ष का कारावास एवं द

By Edited By: Published: Sat, 08 Nov 2014 12:05 AM (IST)Updated: Sat, 08 Nov 2014 12:05 AM (IST)
पति व जेठ को दस-दस वर्ष का कारावास

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति व जेठ को दस-दस वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामला कोतवाली टांडा क्षेत्र का है। उक्त थाना क्षेत्र के मुबारकपुर मोहल्ला निवासी मोनू मद्धेशिया की पत्‍‌नी प्रियंका की गत नौ मई 2009 को जहर खाने से मौत हो गई थी। मामले में हंसवर थाना क्षेत्र के सेमरा नसीरपुर गांव निवासिनी मृतका की बहन भानमती देवी ने पति मोनू एवं जेठ कल्लू के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय में मुकदमें के सत्र परीक्षण के दौरान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशराम त्रिपाठी ने सात गवाह परीक्षित कर जिरह कर तर्क पेश किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए जिरह की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एवं साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास एवं दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।


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