बाहरी लोग 25 फरवरी तक छोड़ें विधानसभा क्षेत्र
अंबेडकरनगर : जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार मतदान के दो दिन
अंबेडकरनगर : जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग की मंशा के अनुसार मतदान के दो दिन पहले यानि 25 फरवरी तक बाहरी मतदाताओं को विधानसभा के साथ ही जिले की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया है। यह आदेश पहले चक्र में यहां 27 फरवरी को होने वाले मतदान के चलते कटेहरी, जलालपुर, टांडा तथा अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में ही प्रभावी रहेगा। आलापुर विधानसभा में यह आदेश लागू नहीं होगा। हालांकि आलापुर विधानसभा के लोगों को जिले की अन्य विधानसभाओं में उक्त दो दिन विचरण पर पाबंदी रहेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने जिले के होटलों और अन्य ठहरने वाले स्थानों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए बाहरी लोगों को उक्त तिथि के दौरान जिले से बाहर रहने को कहा गया है। यह निर्णय बोगस मतदान को रोकने को लिया गया है। ऐसे में रिश्तेदारों तथा अन्य बाहरी लोगों के पकड़े जाने पर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि शादी-विवाह समेत मांगलिक कार्यक्रमों तथा अंत्येष्टि व मृत्यु, हादसे आदि की दशा में आए लोगों को इस पाबंदी के दौरान जांचोपरांत राहत दी जाएगी।
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-ऑनलाइन मांग पर वरीयता को रखेंगे ध्यान
अंबेडकरनगर : विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को जनसभा किए जाने के लिए उनकी मांग के अनुसार प्राथमिकता पर अनुमति दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दलों की ओर से पहले मांग करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक अनुमति दिए जाने में इसका पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। जबकि दलों को सुविधा समाधान एप के जरिए चुनावी जनसभा के लिए अनुमति मांगे जाने पर बल दिया। कहा कि ऑनलाइन मिलने वाले आवेदन पर तिथि के साथ ही समय भी अंकित रहता है।