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मतदाता रजिस्टर मिलान नहीं हुआ तो नपेंगे अफसर

अंबेडकरनगर : शुचितापूर्ण मतदान को संपन्न कराए जाने तथा इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश को खत्म किए जाने के लि

By Edited By: Published: Mon, 20 Feb 2017 10:44 PM (IST)Updated: Mon, 20 Feb 2017 10:44 PM (IST)
मतदाता रजिस्टर मिलान नहीं हुआ तो नपेंगे अफसर
मतदाता रजिस्टर मिलान नहीं हुआ तो नपेंगे अफसर

अंबेडकरनगर : शुचितापूर्ण मतदान को संपन्न कराए जाने तथा इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश को खत्म किए जाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदान कार्मिकों पर खास पहरा बैठाया है। आयोग ने बूथों पर मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता के उपस्थित होने का हिसाब रखने को कहा है। पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर बनाएंगे और बूथों पर तैनात सूक्ष्म प्रेक्षक इसकी निगरानी करेंगे। मतदान के दूसरे दिन इसका मिलान कराया जाएगा। मतदान के आंकड़ों के मेल नहीं खाने पर उक्त दोनों कार्मिकों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी।

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गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान बोगस मतदाताओं के नाम पर होने वाले फर्जी मतदान पर भी शिकंजा कसा है। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर मतदाता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। उक्त रजिस्टर पर मतदान के दौरान मतदाता का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। यह आंकड़ा मतदान के लिए उपस्थित हुए मतदाता के क्रम संख्या के आधार पर बगैर कोई कॉलम छोड़े भरा जाएगा। आयोग ने उक्त रजिस्टर में 19 ¨बदुओं पर सूचना तैयार करने को आदेशित किया है। इसे भरे जाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी को तथा निगरानी की जवाबदेही माइक्रो आब्जर्वर को सौंपी गई है। मतदान के समापन पर उक्त दोनों अधिकारी इवीएम और मतदाता निर्वाचन नामावली के अनुसार हुए मतदान के आंकड़ों से इसका मिलान कराते हुए संयुक्त तौर पर हस्ताक्षर बनाएंगे। तदुपरांत इसे मतदान हो चुकी इवीएम मशीन के साथ स्ट्रांग रूम पर जमा कराया जाएगा। मतदान के ठीक दूसरे दिन बूथवार हुए मतदान के आंकड़ों की मतदाता रजिस्टर से मिलान की जाएगी। ऐसे में इसके मिलान नहीं होने पर पीठासीन अधिकारी और माइक्रो आब्जर्वर को चुनाव कार्यालय तलब करेगा। सबसे पहले उक्त अधिकारियों ने अभिलेखीय विषमता के बावत कारण स्पष्ट करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस दौरान किसी प्रकार की खामी पाए जाने पर उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशिक्षण प्रभारी विनोद कुमार ने इसकी पुष्टि की है।


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