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खान मुबारक समेत छह की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोपी शातिर बदमाश खान मुबारक सहित छह आरोपिय

By Edited By: Published: Sat, 15 Oct 2016 09:48 PM (IST)Updated: Sat, 15 Oct 2016 09:48 PM (IST)
खान मुबारक समेत छह की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के आरोपी शातिर बदमाश खान मुबारक सहित छह आरोपियों की जमानत याचिका ़खारिज कर दी। मामला हंसवर थाना क्षेत्र का है। गत 26 अगस्त की शाम उक्त थाना क्षेत्र के नसीराबाद निवासी बसपा नेता जुरगाम मेंहदी के पुत्र आरिफ अपने ड्राइवर शुभनीत यादव के साथ बाइक से नौरहनी घाट चौराहे पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी समय पांच मोटर साइकिलों से लगभग 12 लोग गाली-गलौज देते हुए आ धमके और जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इससे ड्राइवर के पीठ में गोली लगी व आरिफ के पैर को छूते हुए गोली निकल गयी। पीड़ित की तहरीर पर उक्त थाना क्षेत्र के हरसंहार निवासी खान मुबारक, शकील, बशर, सबुकपुर निवासी अभिषेक ¨सह, अरवारपुर निवासी याहिया, परवेज, राजेआलम, कमरुल, शेरू, शशांक ¨सह, सऊद खान, बशीम खान, अफजल जिकरिया, व जैद के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। गत दिनों पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए खान मुबारक ने अपने साथियों सहित न्यायालय पर आत्मसमर्पण कर जेल की रह पकड़ ली। मंडल कारागार में निरुद्ध खान मुबारक, कमरुल हसन, अभिषेक ¨सह, याहिया, शकील व परवेज ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता रामबोध वर्मा ने विरोध किया। सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका ़खारिज कर दी।


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