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भुगतान बकाया रहा तो दंडित होंगे अधिकारी

अंबेडकरनगर : अपर जिलाधिकारी रामसूरत पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में धान खर

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 11:02 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 11:02 PM (IST)
भुगतान बकाया रहा तो दंडित होंगे अधिकारी

अंबेडकरनगर : अपर जिलाधिकारी रामसूरत पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद कार्यशाला आयोजित की गई। यहां क्रय नीति, अभिलेख रखरखाव, किसानों को सुविधा, त्वरित भुगतान, सीएमआर उतार, बि¨लग, आरटीजीएस भुगतान, ई-उपार्जन या ई-क्रय के संबंध मे जानकारी दी गई। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दशा मे किसानों का शोषण नहीं किया जाए। बकाया भुगतान नहीं रहे और सीएमआर बकाया रहने पर केंद्र प्रभारी के साथ जिला स्तरीय अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा। संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी ने राइस मिलों के सही सत्यापन एवं हैसियत वाली मिलों के संबद्धीकरण के निर्देश दिए। आगामी तीन अक्टूबर तक सभी केंद्र प्रभारियों को मंडी समिति को अपने खराब इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नमी मापक यंत्र सौंपने का निर्देश दिया गया। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी डॉ. अविनाश कुमार झा ने बताया कि इसे बाट-माप निरीक्षक से स्टां¨पग कराकर और सही कराकर वापस करने का निर्देश दिया गया है। इसमें संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, एलडीएम, एआर कोआपरेटिस, जिला प्रबंधक पीसीएफ, यूपीएसएस, एग्रो, बाट माप निरीक्षक, अकबरपुर तथा टांडा के मंडी सचिव, एफसीआई के तकनीकी सहायक समेत सभी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक व क्रय केंद्र प्रभारी शामिल हुए।


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