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हमले व लूट के आरोपियों की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने हमले व लूट के आरोपियों की जमानत याचिका ़खारिज कर

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 11:02 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 11:02 PM (IST)

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने हमले व लूट के आरोपियों की जमानत याचिका ़खारिज कर दी। मामला महरुआ व जहांगीरगंज थाना क्षेत्र का है।

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महरुआ थानाध्यक्ष मोहमद अरशद क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर गत आठ जून की रात पुलिस बल के साथ पशु तस्करों की तलाश व पशु चोरी रोकने के बाबत गूगुरगंज चौराहे पर थे। इसी समय अहिरौली थाने से सूचना मिली कि पशु तस्कर पिकप पर पशु लादकर जा रहे हैं। उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो जान से मारने की नीयत से पत्थर फेंकते हुए पशुचोर भाग निकले। वाहन में सात-आठ लोग सवार थे। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। तफ्तीश के दौरान फै•ाबाद जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी अंकुश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आलापुर तहसील परिसर के सामने से गत आठ जनवरी को राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के इटौरा ढोलीपुर निवासी अर¨वद कुमार की मोटर साइकिल उस समय चोरी हो गयी थी, जब वह तहसील परिसर में गए थे। पीड़ित की तहरीर पर जहांगीरगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। तफ्तीश के दौरान जैतपुर थाना क्षेत्र के अजमलपुर निवासी कमलेश का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंडल कारागार में निरुद्ध कमलेश व अंकुश ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता रामबोध वर्मा ने विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका ़खारिज कर दी।


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