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बीईओ नही दे सकेंगे मातृत्व अवकाश

सीतापुर : बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश व शिशु देखभ

By Edited By: Published: Thu, 30 Jun 2016 10:35 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2016 10:35 PM (IST)
बीईओ नही दे सकेंगे मातृत्व अवकाश

सीतापुर : बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश देने का अधिकार बीएसए को दिया गया है। इन सभी अवकाशों को देने का अधिकार कई साल पहले खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया था। जिसमें कई प्रकार की खामियां सामने आईं और इसका नकारात्मक परिणाम भी दिखा। जिसके चलते शासन ने पुन: यह अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है।

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बेसिक शिक्षा विभाग में 27 जुलाई 2011 को सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारी बनाते हुए पद नाम में बदलाव करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कर दिया था। राजपत्रित अफसर बनने के बाद शासन ने इन्हें मातृत्व, गर्भपात व शिशु देखभाल अवकाश देने का अधिकार भी सौंप दिया था। बीईओ ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए शिक्षिकाओं को गलीत तरीके से अवकाश देने शुरू कर दिए। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए कि शिक्षिकाओं को अवकाश तो दे दिया लेकिन उसका कारण अभिलेखों में स्पष्ट नहीं किया। जिसके चलते शिकायतों का दौर शुरू हुआ और मामला अफसरों तक पहुंचा। कई ऐसे मामले सामने आने के पश्चात आखिरकार बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारियों से यह अधिकार वापस लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है। अब मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश प्रार्थना पत्र मिलने के बाद शिक्षिकाओं को बीएसए ही देंगे। शासन ने यह नहीं व्यवस्था इसी शिक्षण सत्र से लागू करने को कहा ह ।

वर्जन

शासन द्वारा मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश की जिम्मेदारी बीएसए को दी है। इस तरह के प्रार्थना पत्र मिलने पर नियमत: शिक्षिकाओं को अवकाश दिया जाएगा।

राजेंद्र ¨सह, बीएसए


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