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हमले के आरोपी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने हमले के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मा

By Edited By: Published: Thu, 05 Nov 2015 10:20 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2015 10:20 PM (IST)
हमले के आरोपी की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गोकुलेश ने हमले के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला कोतवाली अकबरपुर का है। जमालपुर सोनगांव में गत आठ दिसंबर 2011 को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद था। उसी समय एक पक्ष के लोग जमीन पर लगे पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगे तो धर्मराज पुत्र वृतंती ने मना किया। धर्मराज पर दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडा से हमला कर घायल कर दिया। घायल की तहरीर पर कोतवाली में रामधनी, रामदौर, रामव्रत, जितेंद्र कुमार, रामचरन, ध्रुवराम व सुरेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस का दबाव देखकर आरोपी रामदौर ने गत दिनों न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल की राह पकड़ ली थी। मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने का तर्क पेश किया। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता रमेशराम त्रिपाठी ने विरोध किया।


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