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सामूहिक दुष्कर्म में सगे भाइयों को कारावास

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में तीन सगे भाइयों

By Edited By: Published: Sun, 02 Aug 2015 12:02 AM (IST)Updated: Sun, 02 Aug 2015 12:02 AM (IST)

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में तीन सगे भाइयों समेत चार आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास एवं 29-29 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला हंसवर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। गांव निवासिनी किशोरी का गत 13 अगस्त 2006 को अपहरण हो गया था। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मईपुर निवासी नीरज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपहृत को बरामद किया था। किशोरी के कलमबंद बयान के बाद पुलिस ने राजदेव, अच्छेलाल व राजकिशोर पुत्रगण पराग को मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय में मुकदमें के सत्र परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए तर्क पेश किया। वही सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश वर्मा ने आरोपियों को दोषी बताते हुए गवाह परिलक्षित कराकर बहस की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर लाल ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की सजा सुनाई।


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