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गन्ना बेचना है तो यूनिक कोड जरूरी

अंबेडकरनगर : गन्ना आपूर्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए गन्ना आयुक्त ने यूनिक कोड की अनिवार्यता प्रभा

By Edited By: Published: Sat, 01 Aug 2015 12:09 AM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2015 12:09 AM (IST)

अंबेडकरनगर : गन्ना आपूर्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए गन्ना आयुक्त ने यूनिक कोड की अनिवार्यता प्रभावी करने का फरमान जारी किया है। अब बगैर यूनिक कोड के किसान क्रय केंद्रों पर गन्ने की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। यूनिक कोड में 12 अंक निर्धारित किया गया है। पहले गांव का कोड होता था, अब ग्राम, किसान, जिला, गन्ना विकास समिति व प्रदेश का कोड एक साथ रहेगा।

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गन्ना विकास समिति सचिव डॉ. राममिलन ने बताया कि पहले दूसरे जनपद के किसान अन्य जनपदों में गांव के कोड के सहारे गन्ना आपूर्ति करने में सफलता अर्जित कर लेते थे। अब यूनिक कोड होने से दूसरे जिले में किसान गन्ना आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। जिस समिति से जुड़ेंगे उसी क्षेत्र के क्रय केंद्र पर गन्ना की बिक्री कर सकते हैं। गन्ना आयुक्त सुभाषचंद्र शर्मा के निर्देशों के अनुपालन में अब तक गन्ना विकास समिति अकबरपुर में कुल 650 सदस्यों को यूनिक कोड एलाट कर दिए गए हैं। समिति सचिव ने कहा कि जिन गन्ना किसानों को यूनिक कोड न आवंटित किया गया है, वे समिति के वैधानिक सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वे अपनी सदस्यता की जांच कराकर 30 सितंबर तक हरहाल में समिति के वैधानिक सदस्य बन लें, ताकि उन्हें यूनिक कोड आवंटित किया जा सके। अन्यथा पेराई सत्र 2015-16 में उन्हें गन्ना आपूर्ति की सुविधा दिया जाना संभव नहीं होगा।


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