राममोहन हत्या कांड में जमानत खारिज
अंबेडकरनगर : ¨हयुवा जिलाध्यक्ष रहे स्व. राम बाबू गुप्ता हत्याकांड के गवाह रहे राममोहन की हत्या में म
अंबेडकरनगर : ¨हयुवा जिलाध्यक्ष रहे स्व. राम बाबू गुप्ता हत्याकांड के गवाह रहे राममोहन की हत्या में मंडल कारागार में निरूद्ध आरोपी को हाइकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट की एकल पीठ ने आरोपी दानिश इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है। उक्त थाना क्षेत्र के हंस तिराहा निवासी राम मोहन उर्फ शीतल गुप्ता की गत चार दिसंबर 2013 की शाम उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह घर के समीप स्थित अपनी दवा की दुकान पर बैठै थे। राममोहन पूर्व में हुए चाचा रामबाबू गुप्ता हत्याकांड में मुख्य गवाह था। मामले में पुलिस ने मृतक के चाचा वेदप्रकाश की तहरीर पर सपा विधायक अजीमुलहक पहलवान, इरफान, रहमान एवं शाहिद के विरुद्ध हत्या एवं साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बाद में नामजद आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए हयातगंज निवासी दानिश इरफान, बेवाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर दियरा निवासी मुन्ना उर्फ अबरार एवं कोतवाली अकबरपवुर क्षेत्र के पहितीपुर निवासी मास्टर उर्फ मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वारदात के मुख्य सूत्रधार सैफ उर्फ अबूबकर को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जनपद न्यायालय से आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी थी। मंडल कारागार में निरूद्ध आरोपी दानिश इरफान ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरांत न्यायमूर्ति सुरेंद्र विक्रम ¨सह राठौर ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।