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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

By Edited By: Published: Mon, 29 Sep 2014 10:40 PM (IST)Updated: Mon, 29 Sep 2014 10:40 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अंबेडकरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला अहिरौली थाना क्षेत्र का है।

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गत 22 जुलाई की देर शाम इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के भारीडीहा गांव निवासी युवक की पत्‍‌नी को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। इस पर परिवारीजनों ने गांव के ही दिलीप वर्मा पुत्र घिर्राऊ की स्कार्पियों किराये पर बुक कराकर महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां रात में खाना बनाने के लिए भाई ने दिलीप वर्मा के साथ बहन को घर भेज दिया था। रास्ते में टिकुलीगंज चौराहे के करीब दिलीप वर्मा ने वाहन रोककर किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म कर डाला और मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वह चला गया। पीड़िता ने अगले दिन आप बीती भाई को सुनायी। जिसके बाद 24 जुलाई को भाई ने दिलीप के विरुद्ध नामजद तहरीर अहिरौली थाने पर दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंडल कारागार में निरुद्ध आरोपी दिलीप वर्मा की ओर से पेश की गई जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत दिये जाने का तर्क पेश किया। जिसका शासकीय अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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