लीगल एड क्लीनिक की स्थापना
अंबेडकरनगर : कोई भी बंदी धन के अभाव में न्याय से वंचित न रह जाए। इसके लिए लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेशचंद्र वर्मा ने कहीं। वह मंडल कारागार फैजाबाद में लीगल एंड क्लीनिक के स्थापना समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित परा विधिक स्वयं सेवक का दायित्व है कि प्रत्येक बंदी से मुलाकात कर आवश्यक मदद प्रदान कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराये। उन्होंने बताया कि यदि बंदी का चाल-चलन अच्छा है और वह सजा का एक तिहाई भाग काट चुका है तो उसका प्रार्थना पत्र वरिष्ठ जेल अधीक्षक की संस्तुति पर डीएम को रिहाई के लिए भेजा जा सकता है। इस दौरान गिरजेश बहादुर को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस मौके पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय, जेल विजिटर रामचंदर वर्मा, जेलर कैलाश पति त्रिपाठी, डिप्टी जेलर राजकुमार, पंकज कुमार आदि मौजूद थे।