महिला समेत दो पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
अंबेडकरनगर : धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने एवं धन हड़पने के मामले में महिला समेत दो लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इस बाबत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आदेश दिया है।
मामला तहसील टांडा क्षेत्र के मकोइया गांव का है। गांव निवासी रघुवीर पुत्र रामदास के औलाद नहीं है। वृद्ध रघुवीर घर पर अकेला रहता है। पटना मुबारकपुर गांव निवासी पवन कुमार पुत्र तीरथराज वृद्ध रघुवीर की देखरेख करता था। गत वर्ष 30 नवंबर को रघुवीर इलाज के लिए एक बिस्वा भूमि हंसवर थाना क्षेत्र के दायमपुर निवासी शरद कुमार की पत्नी इसरावती को बेचने पवन कुमार के साथ तहसील टांडा गया। वहां फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखे से पवन व इसरावती ने रघुवीर की संपूर्ण संपत्ति का बैनामा करवा लिया। पवन ने रुपये भी रघुवीर को नहीं दिए। संदेह होने पर जब रघुवीर ने बैनामे की नकल निकलवायी तो मामले की जानकारी हुई। इसके बाद भुक्तभोगी ने मामले की शिकायत थाने पर की। कार्रवाई न होने पर रघुवीर ने पुलिस अधीक्षक से फरियाद की। न्याय न मिलता देख पीड़ित वृद्ध ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार की। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पवन व इसरावती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश कोतवाल टांडा को दिया है।