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बिसाहड़ा कांड : हाईकोर्ट ने इकलाख के परिवार को दी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

नोएडा के बिसाहड़ा गांव में गौहत्या के मामले में इकलाख के बड़े भाई जान मोहम्मद को छोड़ परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 26 Aug 2016 01:06 PM (IST)Updated: Fri, 26 Aug 2016 01:44 PM (IST)
बिसाहड़ा कांड : हाईकोर्ट ने इकलाख के परिवार को दी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद (जेएनएन)। नोएडा के बिसाहड़ा कांड में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इकलाख के परिवार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गौ-हत्या के मामले में इकलाख के बड़े भाई को छोड़कर परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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नोएडा के बिसाहड़ा गांव में गौहत्या के मामले में इकलाख के बड़े भाई जान मोहम्मद को छोड़ परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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इस मामले की आज जस्टिस जस्टिस रमेश सिन्हा तथा जस्टिस प्रभात त्रिपाठी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। प्रदेश के नोएडा के दादरी के बिसाहड़ा गाँव का इकलाख मर्डर केस में कोर्ट ने इकलाख के परिवार वालों को बड़ी राहत दी है।

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कोर्ट ने इकलाख के भाई भाई जान मोहम्मद को छोड़कर उसके परिवार के बाकी लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जिनको राहत मिली है, उनमें इकलाख की मां, पत्नी, बेटे - बेटी और रिश्तेदार हैं। गौ हत्या के मामले में इकलाख के भाई जान मोहम्मद को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस परिवार के सदस्यों के खिलाफ गौ-हत्या के शक में जुलाई में मामला दर्ज किया गया था।

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बिसाहड़ा कांड में मथुरा तथा नोएडा की फारेंसिक लैब की अलग-अलग रिपोर्ट होने पर इकलाख के परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्ही रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। इस कांड में सैम्पल के लिए भेजे गए मांस की मात्रा भी अलग- अलग होने पर आरोपियों को राहत मिली है।

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इस घटना के साढ़े नौ महीने बाद केस दर्ज होना भी आरोपियों के हक में फैसला गया है। कोर्ट ने महिलाओं व घायल बेटे दानिश को मानवीय आधार पर राहत दी है। बिसाहड़ा कांड में इकलाख का भाई जान मोहम्मद अपने बचाव में कोई दलील देने में नाकाम रहा था।


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