इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल आज
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह फैसला एडवोकेट्स संशोधन बिल 2017 के विरोध में अधिवक्ताओं की प्रदेश व्यापी हड़ताल के बार कौंसिल के आह्वान पर लिया है।
इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हड़ताल रहेगी। आज हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोई भी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह फैसला एडवोकेट्स संशोधन बिल 2017 के विरोध में अधिवक्ताओं की प्रदेश व्यापी हड़ताल के बार कौंसिल के आह्वान पर लिया है। बार एसोसिएशन ने संशोधन बिल की प्रतियां जलाने व राष्ट्रीय विधि आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति बीएस चौहान का पुतला जलाने का प्रस्ताव पारित किया है। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट गेट संख्या तीन के सामने प्रदर्शन होगा। बार ने विरोध ज्ञापन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजे जाने का निर्णय लिया है।
बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगला प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि आयोग की सिफारिश के अनुसार यदि संशोधन बिल पास हो गया तो न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी को लापरवाही या अनुशासनहीनता की स्थिति में वकील के लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार मिल जाएगा। राज्य बार कौंसिल के आधे सदस्य हाईकोर्ट द्वारा नामित डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी आदि होंगे। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, केंद्रीय निगरानी आयुक्त द्वारा आधे से ज्यादा सदस्य नामित होने तथा काम में लापरवाही पर वादकारी को वकील से हर्जाना वसूली का अधिकार होगा। इन संशोधनों के खिलाफ अधिवक्ता आंदोलित है।
सरकार का निर्णय न्यायपालिका पर हमला
विधि आयोग के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रति विरोध पर लखनऊ के अवध बार एसोसिएशन के महामंत्री पंडित एस चंद्रा ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक के माध्यम से कानून बनाकर वकीलों की अपने मुअक्किल के प्रति जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है। यदि वकील अपना काम जिम्मेदारी से नही करता तो मुअक्किल उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा। सरकार का यह निर्णय न्यायपालिका पर हमला है।