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मुल्जिमानों से सहानुभूति पर एसओ शिवकुटी फंसे

By Edited By: Published: Tue, 23 Oct 2012 10:25 PM (IST)Updated: Tue, 23 Oct 2012 10:26 PM (IST)
मुल्जिमानों से सहानुभूति पर एसओ शिवकुटी फंसे

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : मुल्जिमानों से सहानुभूति रखने के मामले में थानाध्यक्ष शिवकुटी विनोद कुमार सिंह व थाने के मुंशी कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमेन्द्र कुमार ने दिया है।

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मामला यह था कि शिवकुटी निवासी श्रीमती कमला पाठक ने रजिस्ट्री बैनामा संबंधित धोखाधड़ी के मामले में महेश चन्द्र, सीमा सिंह, चित्रसेन व तीन अन्य के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया किन्तु वे इस प्रार्थना पत्र को पचा गये। याचिनी ने द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में अर्जी दिया जिस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष शिवकुटी को मुकदमा दर्ज करके विवेचना का आदेश दिया।

एसओ शिवकुटी ने कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं किया। याची ने तब अपनी आख्या के साथ रपट की प्रति कोर्ट को प्रेषित किया।

न्यायालय ने थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया कि वे बताएं कि रपट अक्षरश: क्यों नहीं लिखी गयी। तब वे न तो कोर्ट में हाजिर आए और न स्पष्टीकरण पेश किया एफआइआर में रजिस्ट्री बैनामा में तीनों बैनामों में अंकित तारीखों को नहीं दर्ज किया था।

न्यायालय ने याची के अधिवक्ता के तर्क को सुनने के बाद अपने निष्कर्ष में पाया कि थानाध्यक्ष व मुंशी ने जानबूझकर अभियुक्तों के साथ सहानुभूति जताई है। जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में है।

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दारोगा की गिरफ्तारी का आदेश जारी

गैंगस्टर के मुकदमे में गवाही देने में हीला हवाली करने के मामले में दारोगा वेद प्रकाश की गिरफ्तारी का आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर विकार अहमद अंसारी ने दिया है तथा सिपाही लाखन सिंह को सम्मन तामील कराने का आदेश थानाध्यक्ष कीडगंज को दिया है।

मामला थाना कीडगंज से संबंधित जिसमें सुभाष चन्द्र कन्नौजिया, गौरीशंकर, वीरेन्द्र कुमार, किशन, राजपूत, विमल कुमार आदि के विरुद्ध वर्ष 1988 में गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है। कोर्ट गवाही देने के लिए सम्मन भेज रही है लेकिन पुलिस कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे हैं।

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दहेज हत्या में जमानत खारिज

दहेज हत्या के आरोपी राम गरीब व गुड्डी देवी की जमानत अर्जी अपर जिला जज उमेश कुमार ने खारिज कर दी है। दहेज में आल्टो कार व एक लाख रुपया नकद की मांग की जा रही थी। दहेज न मिलने पर बहू को जलाकर मार डाला था।

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मुकदमा दर्ज करने का आदेश

याची श्यामूलाल निवासी ग्राम भीटा थाना घूरपुर की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएम सहाय ने थानाध्यक्ष घूरपुर को आदेशित किया है कि वे मुकदमा दर्ज करके विवेचना सुनिश्चित कराएं।

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