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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद

इलाहाबाद : दुष्कर्म के आरोपी नवाबगंज निवासी मैकू लाल को अपर जिला जज शुचि श्रीवास्तव ने सात साल की कै

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 May 2017 09:07 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2017 09:07 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद
दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद

इलाहाबाद : दुष्कर्म के आरोपी नवाबगंज निवासी मैकू लाल को अपर जिला जज शुचि श्रीवास्तव ने सात साल की कैद व जुर्माना से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, 24 जनवरी 2012 को अभियुक्त ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकरअपहरण किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता जयकांत तिवारी ने छह गवाह पेशकर आरोप साबित किया।

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पीड़िता स्वतंत्र जहां जाना चाहे जाए

इलाहाबाद : कीडगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने मुहल्ले के ही युवक से आर्य समाज मंदिर में शादी की। कोर्ट ने पीड़िता के बयान और उसकी बालिग अवस्था की स्थिति में आदेश दिया कि वह अपना अच्छा भला समझती है। वह जहां जाना चाहे जा सकती है। उसे पुलिस पहुंचा दे। यह आदेश अपर जिला जज प्रेमनाथ ने दिया है।

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पदाधिकारियों ने संभाला कार्यभार

इलाहाबाद : जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भगवत प्रसाद पांडेय, मंत्री अरुण कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने ताजपोशी करके कार्यभार सौंपा। संघ भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कमलेश्वर प्रसाद, सुधाकर द्विवेदी, श्रीप्रकाश, ओमप्रकाश, रामभगत, अमित, बृजभान समेत अन्य पूर्व पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे।


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