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चार शर्तो पर एससी को जमीन बेचने की छूट

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : अब अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी जमीन बेचने की छूट होगी। नए संशोधन के स

By Edited By: Published: Mon, 30 Nov 2015 01:00 AM (IST)Updated: Mon, 30 Nov 2015 01:00 AM (IST)

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : अब अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी जमीन बेचने की छूट होगी। नए संशोधन के साथ लागू होने वाली राजस्व संहिता 2006 में चार शर्तो के साथ अनुसूचित जाति को जमीन बेचने का हक दिया गया है। इस संशोधन का अध्यादेश जल्द ही लागू होगा।

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अब तक अनुसूचित जाति के छोटे कास्तकारों को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। ऐसे में जरूरत पड़ने पर उसे अपनी जमीन का वाजिब मूल्य नहीं मिलता था। उसे मजबूरी में अपनी ही बिरादरी के लोगों को औने-पौने दामों पर जमीन बेचना पड़ता था। ऐसे में प्रदेश सरकार ने राजस्व संहिता 2006 में संशोधन के लिए अपर महाधिवक्ता राज बहादुर सिंह की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। उसमें भोला नाथ यादव संयोजक और राजस्व परिषद के उपायुक्त भीष्म लाल वर्मा व सुनील चौधरी सदस्य हैं। उस कमेटी ने साल भर की पड़ताल के बाद चार शर्तो के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन बेचने का हक दिया है। रविवार में इलाहाबाद आए अपर महाधिवक्ता व राजस्व परिषद प्रारुप समिति के अध्यक्ष ने बताया कि चार शर्तो पर वह तभी जमीन बेच सकता हैं जब एसडीएम और डीएम जांच करके रिपोर्ट दे दें। राजस्व संहिता 2006 में 212 संशोधन करते हुए उसे शासन को भेज दिया। चूंकि अभी सदन नहीं चल रही है इसलिए इसे अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा।

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इन शर्तो पर बेच सकते हैं जमीन

1. यदि परिवार सहित स्थाई रूप से दूसरे शहर में बस गए हो।

2. जिसके पत्नी, बेटा या बेटी न हो, अकेला रह रहा हो।

3. यदि किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो।

4. खरीदने वाले को सर्किल रेट से अधिक दाम देना होगा।

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गावों के झगड़े निपटाएगी ग्राम राजस्व समिति

राजस्व परिषद 2015 प्रारुप समिति के चेयरमैन व अपर महाधिवक्ता राज बहादुर सिंह ने बताया कि अब गांव के भूमि संबंधी विवाद निपटाने के लिए ग्राम राजस्व समिति का गठन किया जाएगा। इसमें प्रधान अध्यक्ष और लेखपाल सचिव होंगे। इनके अलावा चार सदस्यों में हारा हुआ प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी सदस्य और गांव का कोई रिटायर अधिकारी या रिटायर फौजी सदस्य होंगे। जमीनों के विवाद होने पर यह कमेटी उसे निपटाएगी। जिससे ग्रामीणों को कचेहरी के चक्कर न लगाने पड़े। यह कमेटी चकबंदी के दौरान भी मदद करेगी।


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