Move to Jagran APP

नेवादा, मऊ सरैया कछार में ढहाए अवैध मकान

जासं, इलाहाबाद : जिला प्रशासन, प्राधिकरण और नगर निगम ने गुरुवार को अशोक नगर के नेवादा और मऊ सरैया कछ

By Edited By: Published: Fri, 29 May 2015 01:47 AM (IST)Updated: Fri, 29 May 2015 01:47 AM (IST)

जासं, इलाहाबाद : जिला प्रशासन, प्राधिकरण और नगर निगम ने गुरुवार को अशोक नगर के नेवादा और मऊ सरैया कछार में अवैध निर्माण के खिलाफ संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। लगभग पांच घंटे चली कार्रवाई में करीब आधा दर्जन पूर्ण और अ‌र्द्ध निर्मित मकान और 30 चहारदीवारी ढहाई गई। दोनों मुहल्लों में अधिकतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) के अंदर राजकीय आस्थान और अन्य भूमि पर हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और प्लाटिंग की रिपोर्ट करीब एक महीने पहले तहसीलदार राममूर्ति त्रिपाठी ने एसडीएम सदर हर्षिता माथुर को दी थी। ध्वस्तीकरण की योजना पूर्व में भी बनी, लेकिन जेसीबी जाने के लिए रास्ता न होने से बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो सकी। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे ही कैंट थाने की पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ निगम का अतिक्रमण दस्ता और प्राधिकरण का प्रवर्तन दल कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया। भारी फोर्स और अफसरों को देख अफरातफरी मच गयी। लोगों की भारी भीड़ भी जुटने लगी, फिर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। दोपहर तकरीबन दो बजे तक ध्वस्तीकरण अभियान चला। इस दौरान आराजी संख्या 36 व अन्य भूमि पर अनधिकृत रूप से बने पांच निर्मित और अ‌र्द्ध निर्मित मकान और 30 चहारदीवार ढहाई गई। गंगा-यमुना के कछार और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर लोगों को धोखा देकर भूखंड बेचने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का भी निर्णय लिया गया। वहीं, अवैध निर्माण करने वालों पर परिवाद दायर करने का भी फैसला लिया गया है। कार्रवाई में एसडीएम, तहसीलदार के अलावा प्राधिकरण के जोनल अफसर पुष्कर श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी आलोक कुमार पांडेय और सत शुक्ला, अवर अभियंता आरपी पांडेय, भवन निरीक्षक कुंवर आनंद सिंह, योगेंद्र राय और निगम के अतिक्रमण निरीक्षक पियूष मोहिले शामिल रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.