खुसरोबाग के आसपास कूड़ा न गिराए निगम
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि खुसरोबाग के आसपास के इलाकों में
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि खुसरोबाग के आसपास के इलाकों में कूड़ा एकत्र न करे। नगर आयुक्त को दिए निर्देश में हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि वह स्वयं इसकी निगरानी करें। कोर्ट ने कंपनीबाग के सौंदर्यीकरण के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि जागिंग ट्रैक निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए।
जागिंग ट्रैक कंपनीबाग की बाउंड्री वाल के नजदीक बनना प्रस्तावित है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिलीप कुमार गुप्ता की खंडपीठ को बताया कि कंपनीबाग के सौंदर्यीकरण हेतु 2.21 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। ट्रैक बनाने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को ठेका देने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। ट्रैक लखनऊ के लोहिया पार्क की तर्ज पर बनाया जाना है। खंडपीठ ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि जनहित को देखते हुए सरकार अपनी अनुमति शीघ्र प्रदान करे। इंटरलाकिंग और पार्किंग का कार्य आठ अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। खंडपीठ ने जेब्रा क्रासिंग और ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। याची की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने अपना पक्ष रखा। याचिका पर नौ अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।