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हाईकोर्ट...इंस्पेक्टर की पदोन्नति न करने पर प्रमुख सचिव गृह तलब

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) लखनऊ देवाशीष पंडा के खि

By Edited By: Published: Wed, 26 Nov 2014 09:04 PM (IST)Updated: Wed, 26 Nov 2014 09:04 PM (IST)
हाईकोर्ट...इंस्पेक्टर की पदोन्नति न करने पर प्रमुख सचिव गृह तलब

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) लखनऊ देवाशीष पंडा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को 7 जनवरी 15 को तलब किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया तथा क्यों न अवमानना आरोप विरचित किया जाय। कोर्ट ने कहा है कि प्रमुख सचिव आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सरकारी खजाने से टीए डीए न दिये जाने का भी निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने सूरज पाल सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 13 को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव गृह को याची की इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया। इस पर दाखिल अवमानना याचिका पर भी कोर्ट ने आदेश पालन का अतिरिक्त अवसर दिया। कोई आदेश न होने पर दुबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। याची का कहना है कि वह 1982-83 में सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ। 25 मार्च 95 को इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति दी गयी। 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि बीत जाने के बावजूद उसे नियमित पदोन्नति नहीं दी गयी। कोर्ट ने पुलिस नियमावली के तहत प्रमुख सचिव को तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना किए जाने का केस माना है।


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