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प्रवेश परीक्षा रद करने का आदेश निरस्त

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैफई स्थित यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण

By Edited By: Published: Wed, 29 Oct 2014 08:04 PM (IST)Updated: Wed, 29 Oct 2014 08:04 PM (IST)

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सैफई स्थित यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च द्वारा आयोजित संयुक्त पैरामेडिकल एवं नर्सिग प्रवेश परीक्षा 2014 को परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को परिणाम के अनुसार काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अंकित तिवारी व अन्य छात्रों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। पैरामेडिकल एवं नर्सिग प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई 14 को आयोजित की गयी थी, 17 जुलाई 14 के आदेश से अपरिहार्य कारणवश इसे निरस्त कर दिया गया। जिसे याचिका में चुनौती दी गयी थी। याची का कहना था कि बिना किसी उचित व ठोस आधार के परीक्षा निरस्त कर दी गयी है। परीक्षा निरस्त करने का कोई वैध कारण नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि ओएमआर सीट संस्थान के पास सुरक्षित है। जिसे देखकर संस्थान नये सिरे से परिणाम घोषित कर सकता है। इस पर कोर्ट ने संस्थान को ओएमआर सीट की जांच कर परिणाम घोषित करने तथा काउंसिलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।


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