बहू ही निकली सास की कातिल
आरोप तय : - टैगोर टाउन में दिनदहाड़े हुई थी हत्या - जिला अदालत 28 को सुनाएगी सजा जागरण संवादद
आरोप तय :
- टैगोर टाउन में दिनदहाड़े हुई थी हत्या
- जिला अदालत 28 को सुनाएगी सजा
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : जार्जटाउन थानाक्षेत्र के टैगोर टाउन इलाके में दो साल पहले दिनदहाड़े हुई एक महिला की हत्या की कातिल कोई और नहीं, बल्कि बहू ही निकली। मामले में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। जहां बहू सुप्रिया केसरवानी को कोर्ट ने दोषी पाया। अभियुक्त को आगामी 28 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। इस दौरान अदालत खचाखच भरी रही। बहू के कारनामे की जानकारी लगते ही मुहल्ले के लोग भी सन्न रह गए।
सात मई 2012 को सुप्रिया ने जार्जटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर पर वह और सास मौजूद थीं। पति और ससुर आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे। दोपहर में दो बदमाश घर में घुस आए और सास शोभा को बंधक बनाकर पैसा मांगने लगे। सुप्रिया सास को बचाने पहुंची तो बदमाश ने खलट्टा मार दिया फिर धमकाते हुए भाग निकले। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना किया, लेकिन बहू ही आरोपी निकली। जिसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। कोर्ट में दस गवाहों की गवाही रिकार्ड की गई। गवाहों के बयान और पत्रावली के आधार पर विशेष न्यायाधीश विकार अहमद अंसारी ने सुप्रिया को कातिल घोषित किया।
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कारागार अदालत में 12 बंदी लाभांवित
इलाहाबाद : जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दया शंकर त्रिपाठी के निर्देशन में मंगलवार को नैनी जेल में कारागार अदालत का आयोजन किया गया। इसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. असलम सिद्दीकी व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे ने सुलह समझौतों के जरिए कुल 12 वादों का निस्तारण किया। इससे 12 बंदियों को लाभ मिला।