धनूपुर ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस रद
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्र पंचायत धनूपुर, इलाहाबाद की प्रमुख रघुराजी देवी के खिलाफ जारी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस अवैध करार देते हुए रद कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के तहत 15 दिन की नोटिस की बाध्यता का पालन नहीं किया गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 15 दिन की स्पष्ट नोटिस दी जानी चाहिए। कोर्ट ने नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही तथा न्यायमूर्ति वीके विड़ला की खंडपीठ ने रघुराजी देवी व दो अन्य पंचायत सदस्यों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता पीपी यादव व आकांक्षा यादव ने बहस की। याची का कहना है कि उ.प्र. क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 (2) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस 15 दिन की होनी चाहिए। इस मामले में 6 सितंबर 14 की नोटिस 8 सितंबर 14 को भेजी गई। जिसमें बैठक की तिथि 23 सितंबर 14 नियत की गई है, जो केवल 14 दिन ही होते हैं। अधिनियम के बाध्यकारी उपबंध 15 दिन की नोटिस नहीं दी गई। इसलिए नोटिस नियमानुसार नहीं है। कोर्ट ने भी नोटिस को कमला देवी मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत माना और नोटिस रद कर दी।