कांठ बलवे में 60 भाजपाईयों की जमानत मंजूर
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद :
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के कांठ कस्बे में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर हुए बवाल में गिरफ्तार किए भाजपा के 60 कार्यकर्ताओं की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की है।
हरमीत सिंह सहित 60 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव व राजेश्वर तिवारी ने बहस की। मालूम हो कि मुहर्रम के दौरान कांठ के मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने की एक समुदाय की मांग पर प्रशासन ने स्पीकर हटा दिया। इसके विरोध में महापंचायत बुलाई गई। इसमें शामिल होने जाने रहे तमाम भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद चार जुलाई 14 को भारी संख्या में लोग कांठ कस्बे में जमा हुए। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प में डीएम गंभीर रूप से घायल हुए। कई पुलिस वालों को भी चोट आई। एसएसपी भी चुटहिल हुए। याची का कहना था कि भीड़ ने पथराव किया। याचियों के खिलाफ विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। इनकी भूमिका भी नहीं बताई गई है।