जौनपुर के भाजपा सांसद रामचरित के खिलाफ याचिका खारिज
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मछलीशहर जौनपुर के भाजपा सांसद रामचरित के चुनाव की वैधता के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। भाजपा सांसद पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाते हुए याचिका में चुनाव रद किए जाने की मांग की गई थी। साथ ही उनके सांसद के रूप में काम करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिलीप राय बलवानी की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि भाजपा सांसद रामचरित अनुसूचित जाति के नहीं हैं। वह अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं किंतु फर्जी प्रमाण पत्र लेकर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़े। सांसद बस्ती जिले के निवासी हैं। उन्होंने दिल्ली से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मजिस्ट्रेट का आदेश है कि वह इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल अन्य उद्देश्य से नहीं कर सकते। पीठासीन अधिकारी के समक्ष आपत्ति की गई थी किंतु उसने यह कहते हुए अर्जी निरस्त कर दी कि उसे प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है। चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है।