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घबराए नहीं, व्यापारियों के हित में है जीएसटी

जागरण संवाददाता, आगरा: जीएसटी पर श्री सराफा कमेटी ने होटल एलीवेट में कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें

By JagranEdited By: Published: Mon, 22 May 2017 10:10 PM (IST)Updated: Mon, 22 May 2017 10:10 PM (IST)
घबराए नहीं, व्यापारियों के हित में है जीएसटी
घबराए नहीं, व्यापारियों के हित में है जीएसटी

जागरण संवाददाता, आगरा: जीएसटी पर श्री सराफा कमेटी ने होटल एलीवेट में कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें विभिन्न सराफा संगठनों ने भाग लिया। वाणिज्य कर कार्यालय में ज्वाइंट कमिश्नर डॉ.सीपी मिश्रा ने कहा कि नई कर व्यवस्था से व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह उनके हित में है। इसके लाभ बाद में पता चलेंगे। डिप्टी कमिश्नर केके राय ने कहा कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वे अब करा लें। उत्पाद शुल्क, वाणिज्य कर व सेवाकर यह सभी जीएसटी के दायरे में आएंगे। इसमें कारोबारियों को अपने सभी दस्तावेज एकत्रित व सुरक्षित रखने होंगे। यह नई व्यवस्था ऑनलाइन है। डिप्टी कमिश्नर शलभ शर्मा ने जीएसटी में कर निर्धारण तथा डिप्टी कमिश्नर एके सुहाने ने जॉब वर्क पर प्रकाश डाला। एडवोकेट अखिलेश भटनागर ने इसके पहलुओं को बताया। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने सुझाव रखे। अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष मुरारीलाल फतेहपुरिया व संचालन नीतेश अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मंत्री देवेंद्र गोयल, बृजमोहन रेपुरिया, राकेश मोहन, सुशील चौहान, अशोक अग्रवाल, विमल फतेहपुरिया, सुनील वर्मा आदि मौजूद रहे।

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सीजीएसटी से रिफंड होगी जीएसटी

सीए रोहित दुआ के मुताबिक अगर व्यापारी माल को राज्य के अंदर बेचता है तो उसे एसजीएसटी व सीजीएसटी तथा उसी माल को राज्य से बाहर बेचने पर सीजीएसटी लगानी होगी। खरीद-बिक्री प्रांत से बाहर है तो उसका रिफंड सीजीएसटी से एडजस्ट होगा। राज्य के बाहर से खरीदे गए माल को प्रांत के अंदर बेचने पर उसका एडजस्ट एसजीएसटी व सीजीएसटी से होगा। जीएसटीएन पोर्टल पर इस माह की बिक्री के रिटर्न आगामी माह की 10 तारीख, खरीद का रिटर्न 15 व कर समायोजन का रिटर्न फाइल 20 तक करना अनिवार्य है। इस कर व्यवस्था में रिवाइज रिटर्न का प्रावधान नहीं रखा गया है। मगर, भूल होने पर सुधार हो सकता, लेकिन यह 30 सितंबर तक ही संभव है।

आउटपुट सप्लाई पर देना होगा टैक्स

सीए मोहन कुकरेजा के मुताबिक अगर व्यापारी किसी समाधान योजना के व्यापारी से माल खरीदता है तो उसे अपनी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स देना होगा। एक जुलाई से तीन माह के अंदर सभी कागजात की जांच करने के बाद जीएसटी ऑफिसर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन प्रदान करेगा। वर्तमान वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नई कर व्यवस्था में मिल जाएगा।


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