सुधांशु महाराज के गिरफ्तारी वारंट का निर्देश
सुधांशु महाराज के अभिभाषक शनिवार को तय समय तक जमानती दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है।
शाजापुर। फर्जी रसीदों के जरिए लाखों रुपए दान में लेने के मामले में शुक्रवार को उपस्थित नहीं होने के चलते शाजापुर कोर्ट ने सुधांशु महाराज का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने की खबर के बाद सुधांशु महाराज को अन्य न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाजापुर की जेएमएफसी कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
इसके लिए वे 4 अगस्त को शाजापुर आ सकते हैं। इधर, शुक्रवार को पूरे दिन कोर्ट परिसर में मामले को लेकर चर्चा का माहौल रहा। यदि सुधांशु महाराज के अभिभाषक शनिवार को तय समय तक जमानती दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। 30 जुलाई को सुधांशु महाराज को शाजापुर की जेएमएफसी कोर्ट में उपस्थित होना था किंतु उनके नहीं आने के कारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सुरेशकुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।
इधर, सुधांशु महाराज की वकील सुषमा जुआल एवं इंदर एस. गामी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे मंजूरी मिलने की खबर है। लेकिन, शाम 5 बजे तक इसके दस्तावेज शाजापुर कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इस कारण न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए।
आना होगा शाजापुर
मानसिंगका चेरिटीज द्वारा मक्सी में संचालित मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन एमपी मानसिंगका ने वर्ष 2010 में शाजापुर कोर्ट में सुधांशु महाराज और उनके ट्रस्ट विश्व जागृति मिशन के खिलाफ परिवाद लगाया था। 15 जून को हाईकोर्ट ने स्टे निरस्त कर याचिका खारिज की थी और सुधांशु महाराज समेत अन्य को 30 जुलाई को शाजापुर कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए थे।
मामले में कुल 8 लोगों को हाईकोर्ट व स्थानीय कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। इसके चलते 30 जुलाई को सुधांशु महाराज की पत्नी रिचा सुधांशु निवासी इस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली के अलावा एसके गुप्ता पिता जेएम गुप्ता निवासी पंचकुला हरियाणा, मोहनलाल पिता बाबूराम गुप्ता निवासी रमेशनगर नई दिल्ली, मोनिका पिता मेघराज वर्मा निवासी रघुवीरनगर, देवराज कटारिया समेत छह लोगों ने शाजापुर आकर न्यायालयीन प्रक्रियाएं पूरी की थी। सुधांशु महाराज को अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी उन्हें भी शाजापुर आकर प्रक्रियाएं पूरी करना पड़ेगी। 4 अगस्त को उनके यहां आने की चर्चा है।
...तो जारी नहीं होगा गिरफ्तारी वारंट
मानसिंगका के अभिभाषक प्रफुल्ल पाठक ने बताया कि स्थानीय कोर्ट से सुधांशु महाराज का गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश हुए हैं। यदि हाईकोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी तो वारंट जारी नहीं होगा। इधर, महाराज के अभिभाषक गामी ने बताया कि सुधांशु महाराज को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है लेकिन शाम तक आर्डर की कॉपी शाजापुर नहीं आ पाई। इस कारण स्थानीय कोर्ट में नहीं दे पाए। शनिवार सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत कर देंगे।
इसलिए हुए आदेश
मानसिंगका के अभिभाषक श्री पाठक ने बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुधांशु महाराज को 15 दिन में स्थानीय कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। यह समयावधि 31 जुलाई को खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की समयावधि खत्म होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया शनिवार को होगी। हालांकि, सुधांशु महाराज की ओर से हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत के दस्तावेज स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे तो गिरफ्तारी वारंट रिकॉल हो जाएगा।
ये है मामला
एमपी मानसिंंगका ने वर्ष 2010 में शाजापुर कोर्ट में सुधांशु महाराज और उनके ट्रस्ट विश्व जागृति मिशन के खिलाफ परिवाद लगाया था। परिवाद में बताया गया था कि ट्रस्ट की रसीदों पर फर्जी सर्टिफिकेट नंबर देकर धारा 80जी के अंतर्गत छूट का लालच दिया जा रहा है। मानसिंगका ने भी ट्रस्ट को लाखों स्र्पए का दान दिया। छूट के लिए आयकर विभाग में आवेदन करने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
कोर्ट में लगे परिवाद पर सुधांशु महाराज समेत अन्य ट्रस्टियों का वारंट जारी हुआ था, किंतु सुधांशु महाराज ने परिवाद को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी। हालांकि, 15 जून को यह याचिका निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद सुधांशु महाराज के पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस पर 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुधांशु महाराज को 15 दिन की राहत दी थी।