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सुधांशु महाराज का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

फर्जी रसीदों के जरिये लाखों रुपए दान में लेने के मामले में सुधांशु महाराज का अग्रिम जमानत आवेदन बुधवार को सत्र न्यायालय शाजापुर ने निरस्त कर दिया। अब उन्हें 30 जुलाई को शाजापुर की जेएमएफसी कोर्ट में पेश होना होगा। मक्सी के मानसिंगका चैरिटीज के चेयरमैन एमपी मानसिंगका ने वर्ष

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2015 11:28 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2015 12:07 PM (IST)
सुधांशु महाराज का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त

इंदौर/शाजापुर। फर्जी रसीदों के जरिये लाखों रुपए दान में लेने के मामले में सुधांशु महाराज का अग्रिम जमानत आवेदन बुधवार को सत्र न्यायालय शाजापुर ने निरस्त कर दिया। अब उन्हें 30 जुलाई को शाजापुर की जेएमएफसी कोर्ट में पेश होना होगा। मक्सी के मानसिंगका चैरिटीज के चेयरमैन एमपी मानसिंगका ने वर्ष 2010 में परिवाद लगाया था।

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मानसिंगका चैरिटीज द्वारा मक्सी में संचालित मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन एमपी मानसिंगका की ओर से अभिभाषक प्रफुल्ल पाठक ने बताया कि प्रभारी सत्र न्यायाधीश पीके गोधा ने रिचा सुधांशु पति यशपाल सुधांशु निवासी ईस्ट पंजाबीबाग नई दिल्ली, एसके गुप्ता निवासी पंचकुला हरियाणा, सत्यानंद आर्य निवासी वेस्ट पंजाबीबाग नई दिल्ली, मोहनलाल गुप्ता निवासी रमेश नगर नई दिल्ली व मोनिका वर्मा निवासी रघुवीर नगर के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को तो स्वीकार कर लिया, किंतु यशपाल सुधांशु महाराज का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। 15 जून को हाई कोर्ट ने स्टे निरस्त कर याचिका खारिज की थी और सुधांशु महाराज को 30 जुलाई को शाजापुर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद सुधांशु महाराज व अन्य ने अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। अब तक 8 लोगों को जमानत मिल गई है।


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