आसाराम की जमानत पर फैसला आठ को
आसाराम की जमानत याचिका पर जोधपुर जिला न्यायालय आठ जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। आसाराम की आठवीं जमानत याचिका पर सोमवार को बहस पूरी हो गई। आसाराम की तरफ से भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने पैरवी की।
जयपुर। आसाराम की जमानत याचिका पर जोधपुर जिला न्यायालय आठ जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। आसाराम की आठवीं जमानत याचिका पर सोमवार को बहस पूरी हो गई। आसाराम की तरफ से भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने पैरवी की।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रवेश करते हुए आसाराम ने कहा कि सबका भला होगा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनोज व्यास की अदालत में स्वामी ने स्वामी ने कहा कि आसाराम की आयु 76 वर्ष है। ऐसे में उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़िता की आयु से जुड़े सभी दस्तावेजों को एकत्र नहीं किया गया।
पीड़िता की तरफ से आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराने में विलंब हुआ। सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ऐसे कुछ मामलों को संदिग्ध मान चुका है। उनका तर्क था कि पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की खरोंच तक नहीं पाई गई। पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी व प्रमोद वर्मा के साथ ही सरकारी वकील पोकरराम ने स्वामी के सभी तर्कों के जवाब पेश कर आसाराम को जमानत दिए जाने का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार पीड़िता के बयान को हमेशा सही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई स्कूल की अंक तालिका में दर्ज जन्म तिथि को सही मान चुका है। ऐसे में इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रक्रियागत कारणों से पीड़िता की तरफ से पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब हुआ। इस देरी को संदिग्ध नहीं माना जा सकता।
जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर याचिका पर आठ जनवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले आसाराम की तरफ से पैरवी करने के लिए स्वामी विशेष विमान से सोमवार सुबह जोधपुर पहुंचे। हवाई अड्डे से वह सीधे आसाराम की तरफ से पैरवी कर रहे अन्य वकीलों से मिलने पहुंचे। आसाराम की जमानत याचिका पर बहस के बिंदुओं पर चर्चा कर दोपहर में कोर्ट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने कोर्ट में प्रवेश किया।