केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ टैक्स चोरी मामले की जांच के आदेश
जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को केन्द्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि और उनकी पत्नी मीरा महर्षि के खिलाफ जांच करने का आदेश दिए है।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को केन्द्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि और उनकी पत्नी मीरा महर्षि के खिलाफ जांच करने का आदेश दिए है। मीरा महर्षि रिटायर होने के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री की सलाहकार परिषद की सदस्य है।
महर्षि दम्पति पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज बनाने और उनका उपयोग करने का आरोप है।
परिवादी के बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने मामला जांच के लिए जयपुर के बनीपार्क पुलिस थाने भिजवाया है।
पुलिस को चार महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करनी होगी। महानगर मजिस्टे्रट संख्या 17 प्रीतम सिंह ने मानसरोवर निवासी अशोक पाठक के परिवाद पर यह आदेश दिया।
पाठक के वकील सुनील वशिष्ट के अनुसार महर्षि दंपती ने दिल्ली रोड़ पर गुणावता गांव में कुल 1.53 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी। इस जमीन का जेडीए से गैर कृषि भूमि के तौर पर भू उपयोग परिवर्तन करा लिया। फिर इसे गुडग़ांव निवासी सुधीर के. दीवान की फर्म के नाम गैर कृषि भूमि बताते हुए रजिस्ट्री करा दी गई। बाद में दस्तावेजों में हेरफेर करवा कर जमीन का पंजीयन फिर से कृषि भूमि के तौर पर करवाया। ऐसा करीब सवा करोड़ रुपए टैक्स चोरी करने के लिए किया गया। साथ ही नाले की जमीन भी बेची, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नाले की जमीन का बेचान नहीं हो सकता।
जिस समय यह गड़बड़ी की गई उस समय राजीव महर्षि मुख्य सचिव थे। वह अब केन्द्र सरकार में गृह सचिव हैं। इसी तरह उनकी पत्नी मीरा महर्षि मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद की सदस्य हैं।
अब मामले की जांच बनीपार्क थाना पुलिस करेगी। न्यायालय ने आठ दिसंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में कई तत्कालीन राजस्व अधिकारी भी पुलिस जांच के दायरे में हैं। इन पर गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है।