राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर मान्यता रद्द होगी
राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में अब किताब और यूनिफार्म के नाम पर मनमानी फीस वसूल नहीं हो सकेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए है। कोई भी स्कूल किताब, यूनिफार्म, जूते, टाई की खरीद सिर्फ स्कूल से करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
जयपुर जागरण संवाद केन्द्र। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में अब किताब और यूनिफार्म के नाम पर मनमानी फीस वसूल नहीं हो सकेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए है। निर्देशों के अनुसार सभी स्कूलों में किताबों सहित अन्य सामान की ऑनलाइन रेट सूची उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एवं अभिभावकों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे बाजार से सामान खरीदते है या फिर स्कूल से खरीदते है। कोई भी स्कूल किताब, यूनिफार्म, जूते, टाई की खरीद सिर्फ स्कूल से करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो स्कूलों की मान्यता खत्म हो सकती है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि स्कूलों को सत्र शुरू होने के एक माह पहले ही निर्धारित की जाने वाली यूनिफार्म को न्यूनतम पांच वर्षों तक नहीं बलना होगा। स्कूल की बिताबें,यूनिफार्म सहित अन्य सामान स्थानीय तीन विके्रताओं के यहां उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए कमेटी पहले से ही बनी हुई है।