Move to Jagran APP

हिरण शिकार मामले में अंतिम बहस 8 मार्च को होगी

फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ हिरण शिकार मामले में अंतिम बहस आठ मार्च को होगी

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 07 Mar 2017 03:26 AM (IST)Updated: Tue, 07 Mar 2017 03:39 AM (IST)
हिरण शिकार मामले में अंतिम बहस 8 मार्च को होगी
हिरण शिकार मामले में अंतिम बहस 8 मार्च को होगी

जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ 18 साल से विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित के सामने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सलमान के वकील ने जवाब पेश किया। अब इस मामले पर अंतिम बहस आठ मार्च को होगी।

loksabha election banner

 सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरिण का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करवाने के लिए ये प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण अंतिम बहस नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बीच अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने हरिणों को पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ लूणी पुलिस थाने में दर्ज मामले के दस्तावेज तलब करने का अनुरोध किया था। इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, नीलम, तब्बू एवं स्थानीय दुष्यंतसिंह भी आरोपी हैं।

 सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तथा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे और नीलम की ओर से अधिवक्ता के.के. व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया पैरवी कर रहे हैं। 27 जनवरी को गत सुनवाई पर बयान मुल्जिम में सभी सितारों ने आरोप नकार दिए थे, जिसके बाद सलमान खान ने बचाव में साक्ष्य सफाई पेश करने की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए 15 फरवरी तक अवसर दिया था। अन्य सितारों ने अपने बचाव में और कोई सफाई पेश नहीं करने का कथन किया था। इसके बाद 15 फरवरी को सलमान खान के वकील ने भी साक्ष्य सफाई पेश करने की जरूरत नहीं समझी थी।

 इस मामले में अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी ने कहा था कि कानून की मंशा के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर किसी सुसंगत दस्तावेज एवं गवाह को न्यायहित में तलब किया जा सकता है। इस प्रकरण में डॉ. नेपालिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे के दस्तावेज महत्वपूर्ण होने से रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अगैती गेहूं की 15 मार्च से होगी सरकारी खरीद

अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस पर राजस्‍थान में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.