सिर्फ सलमान ही कैसे हो गए दोषी
जोधपुर के निकट घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में हिरण शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ आरोपी बनाए गए अन्य पांच तो बरी हो गए, लेकिन सलमान खान को पांच साल की सजा सुना दी गई।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। जोधपुर के निकट घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में हिरण शिकार के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ आरोपी बनाए गए अन्य पांच तो बरी हो गए, लेकिन सलमान खान को पांच साल की सजा सुना दी गई।
सलमान के वकील अब इसे आधार बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट से उन्हें बरी कराने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि छह में से पांच लोगों को बरी हो जाने से स्पष्ट है कि यह पूरी तरह से सलमान के खिलाफ साजिश है और उसे झूठा फंसाया गया है। इस मामले में बुधवार को भी बहस अधूरी रही। अब गुरुवार को फिर इस मामले में बहस होगी। बुधवार को हुई बहस में सलमान की ओर से उनके वकील हस्तीमल ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अनुचित है।
एक मामले में छह में से सिर्फ एक आरोपी को सजा सुना दी गई शेष सभी बरी कर दिए गए। अधीनस्थ अदालत ने मुख्य गवाह हरीश दुलानी से जिरह का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया।
सलमान के वकील ने तर्क दिया कि दुलानी से जिरह का अवसर ही नहीं मिला तो हमारे खिलाफ उसके बयान मायने नहीं रखते। ऐसे में दुलानी की तरफ से सलमान के खिलाफ दिए बयान खारिज किए जाए।
ऐसे चला घटनाक्रम
-अक्टूबर 1998 में जोधपुर में सलमान खान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण का शिकार करने के मामले दर्ज हुए।
-इनमें से घोड़ा फार्म हाउस क्षेत्र में हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान के साथ पांच अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया।
-इनमें से अधीनस्थ न्यायालय ने चार आरोपियों को बरी करते हुए दस अप्रेल 2006 को सलमान एवं गोरधन सिंह को सजा दी।
-सलमान खान को इस मामले में पांच साल की सजा के साथ पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
-यह सजा सुनाए जाने के बाद सलमान जोधपुर जेल में कुछ दिन के लिए बंद भी रहे।
-बाद में गोरधन सिंह ने इसके खिलाफ अपील की और वह भी बरी हो गया।
-अधीनस्थ न्यायालय के इस फैसले को सलमान ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।
-वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में गोरधन सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर रखी है।