आसाराम को फिर नहीं मिली जमानत
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तीन वर्ष से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जमानत नहीं मिल सकी। बीमारी के नाम पर हाईकोर्ट से सोमवार को जोरदार झटका लगा।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तीन वर्ष से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को जमानत नहीं मिल सकी। बीमारी के नाम पर जेल से बाहर आने की उम्मीद लगा कर बैठे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से सोमवार को जोरदार झटका लगा।
हाईकोर्ट ने आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए केरल जाने के लिए दायर आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आसाराम का जमानत हासिल करने का यह आठवां प्रयास था।
हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्टï है कि आसाराम में किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है। साथ ही वे अपनी बीमारियों के निस्तारण के लिए अंग्रेजी दवा भी नहीं खा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बीमारियों का इलाज कराने को केरल जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट अगले कुछ दिन में आसाराम के इलाज को लेकर राज्य सरकार के लिए एक गाइड लाइन जारी करेगा।
उल्लेखनीय है कि आसाराम ने अपने शरीर में बाहर बीमारियों का हवाला देते हुए इनका इलाज आयुर्वेद पद्धति से कराने के लिए केरल जाने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने जोधपुर मेडिकल कॉलेज को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर आसाराम की सम्पूर्ण जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। मेडिकल बोर्ड की जांच में आसाराम के शरीर में किसी प्रकार की गंभीर बीमारी का जिक्र नहीं किया गया।