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तलाक के मामलों में 90 दिन में हो सकती है अपील: हाई कोर्ट

कोर्ट ने माना कि तलाक के लिए निचली अदालत के फैसले की अपील हाई कोर्ट में 90 दिन तक की जा सकती है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Thu, 27 Jul 2017 03:13 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jul 2017 03:13 PM (IST)
तलाक के मामलों में 90 दिन में हो सकती है अपील: हाई कोर्ट
तलाक के मामलों में 90 दिन में हो सकती है अपील: हाई कोर्ट

जयपुर, जासं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के बिंदु पर हिंदू मैरिजएक्ट केतहत एक मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने अपने निर्णय में तलाक के मामले में अपील के लिए 90 दिन की समय सीमा तय करने की बात कही। पारिवारिक न्यायालय एक्ट में यह समय सीमा 30 दिन की है।

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कोर्ट ने माना कि तलाक के लिए निचली अदालत के फैसले की अपील हाई कोर्ट में 90 दिन तक की जा सकती है। कोर्ट ने यह निर्देश अलवर की अनीता चौधरी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। चौधरी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुरुदेव आर्या ने बताया कि अनीता एवं उसके पति राजेश चौधरी के बीच अलवर पारिवारिक न्यायालय में तलाक का मामला चल रहा था। कोर्ट ने दो फरवरी 2017 को तलाक की डिक्री जारी की थी, जिसके खिलाफ 89 दिन बाद अनिता ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए मामले को डिफेक्ट में डाल दिया कि पारिवारिक न्यायालय एक्ट के तहत मामले की अपील 30 दिन में ही की जा सकती है।  


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