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सलमान खान से जुड़े आर्म्‍स एक्ट प्रकरण में गवाह के नहीं आने से सुनवाई टली

फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे आर्म्‍स एक्ट प्रकरण में जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोमवार को गवाह के नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई। अब इसकी अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2015 03:41 AM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2015 03:52 AM (IST)
सलमान खान से जुड़े आर्म्‍स एक्ट प्रकरण में गवाह के नहीं आने से सुनवाई टली

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट प्रकरण में जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोमवार को गवाह के नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई। अब इसकी अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। स्वयं को बेगुनाह साबित करने के लिए सलमान ने इस प्रकरण में पूर्व में गवाही दे चुके पांच गवाहों को फिर से जिरह के लिए बुलाया है।

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आर्म्स एक्ट प्रकरण में जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अदालत में सोमवार को पूर्व वनकर्मी शिवचरण बोहरा से सलमान के वकील जिरह करने वाले थे, लेकिन वे सोमवार को उपस्थित नहीं हुए। इस कारण सुनवाई टल गई।

यह है मामला

वर्ष 1998 में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ है' की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर हरिण शिकार का आरोप लगा था। उनके खिलाफ अलग-अलग स्थान पर शिकार करने के तीन मामले दर्ज किए गए। बाद में होटल के कमरे में तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल और पिस्टल बरामद की थी। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो चुकी थी। इस कारण उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी दर्ज किया गया। अब इस केस की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

अदालत में सलमान खान को उन पर लगे आरोप सुनाए जा चुके है। इनको नकारते हुए सलमान खान ने कुछ गवाह से नए सिरे से जिरह करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पांच गवाह से नए सिरे से जिरह की अनुमति दे दी।


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