अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी, 10वीं पास ही लड़ सकेंगे निकाय चुनाव
राजस्थान में निकाय चुनाव में अब न्यूनतम 10वीं पास ही चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के लॉ विभाग की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होना है।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में निकाय चुनाव में अब न्यूनतम 10वीं पास ही चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है।
अब राज्य के लॉ विभाग की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होना है। यानी अब छह माह तक के लिए इसे कानूनी रूप दिया गया है। इस बीच सरकार विधानसभा में बिल लाकर इसे पारित कराएगी। स्थानीय निकाय चुनाव में अब आगामी अगस्त में होने वाले चुनाव में जो भी पार्षद चुनकर आएंगे, वे न्यूनतम 10वीं पास होंगे।
पूर्व में भी वसुंधरा सरकार ने पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए 10वीं और सरपंचों के लिए 8वीं परीक्षा पास करने का बैरियर लगाया था। इसे लेकर कांग्रेस ने खासा बवाल मचाया था। कांग्रेस अब भी निकाय चुनाव में इस तरह के बैरियर का विरोध कर रही है।
एक दिन पहले ही भाजपा सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनावों में पार्षद प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता लागू करने के प्रस्ताव को सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी थी। स्वायत्त शासन विभाग ने इसे अध्यादेश के रूप में जारी करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए राजभवन भिजवाया था। अगस्त में 129 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में एक नगर निगम, 15 नगर परिषद और 113 नगर पालिका में बोर्ड गठित होंगे। स्वायत्त शासन विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर स्थानीय निकायों के चुनाव में दसवीं उत्तीर्ण की न्यूनतम योग्यता का प्रस्ताव तैयार किया था।