सलमान खान को लगा झटका, याचिका खारिज
हिट एंड रन मामले में पांच साल की सजा के बाद जमानत हासिल कर चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट से जोरदार झटका लगा। जिला न्यायालय सलमान की इस याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है।
जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। हिट एंड रन मामले में पांच साल की सजा के बाद जमानत हासिल कर चुके फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट से जोरदार झटका लगा। आर्म्स एक्ट प्रकरण में पांच गवाह बुलाने की सलमान खान की रिवीजन याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिला न्यायालय सलमान की इस याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है।
ऐसा माना जा रहा है कि अब सलमान इस मामले में पांच गवाह बुलाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आर्म्स एक्ट प्रकरण में सरकारी वकील की ओर से चार गवाहों को बुलाने के बाद सलमान खान के वकीलों ने इस मामले में सलमान को बेगुनाह साबित करने के लिए पांच गवाहों को फिर से जिरह के लिए बुलाने की अनुमति मांगी। इस अनुमति याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस पर सेशन कोर्ट में सलमान की ओर से इस निर्णय के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। सलमान की इस याचिका पर गुरुवार को सेशन कोर्ट में न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई की।
सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत की ओर से दलील दी गई कि पांचों गवाह से एक बार फिर से जिरह करना आवश्यक है। वहीं सरकारी वकील ने तर्क दिया कि इन सभी गवाहों के पूर्व में बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में नए सिरे से इनको बुलाने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामले को लम्बा करने की चाल है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सलमान की याचिका को खारिज कर दिया।
यह है मामला
हिरण शिकार मामले में गिरफ्तार के दौरान सलमान खान के पास अमेरिका निर्मित .32 बोर की रिवॉल्वर और .22 बोर की एक राइफल बरामद हुई थी। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितम्बर 1998 में समाप्त हो चुकी थी। इस बीच 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1998 के बीच जोधपुर में शिकार प्रकरण हो गया। इस कारण सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के साथ ही आम्र्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया।