विधायक की जमानत याचिका खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप मामले में जेल में बंद धौलपुर विधानसभा सीट से बसपा विधायक बीएल कुशवाहा को जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप मामले में जेल में बंद धौलपुर विधानसभा सीट से बसपा विधायक बीएल कुशवाहा को जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ गंभीर आरोप है इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है कि विधायक कुशवाहा को 13 अक्टूबर 2014 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 27 दिसंबर 2012 को थानासिंह ने धौलपुर के सदर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें हा कि उसने अपने गनमैन सत्येन्द्र सिंह को सुपारी देकर नरेश कुशवाहा की हत्या करवाई थी। मामले में हुई जांच में इसका पता चला था।