काला हिरण मामले में सलमान पर फैसला टला
जयपुर, जोधपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 1998 काले हिरण शिकार संबंधित अवैध हथियार मामले में
जयपुर, जोधपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 1998 काले हिरण शिकार संबंधित अवैध हथियार मामले में स्थानीय कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। कोर्ट के अनुसार मुकदमे में अभियोजन पक्ष के चार आवेदन लंबित हैं इसलिए अब इन पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।
जोधपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी की अदालत में खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान के अस्वस्थ्य होने के कारण अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
अदालत की ओर से 10 फरवरी को इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद यह बात सामने आई कि इस प्रकरण में वषर्ष 2006 में लगाए गए चार प्रार्थना-पत्रों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। अदालत ने लंबित चार प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई करने के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है। अदालत ने 10 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करने के बाद मामले में बुधवार को फैसला सुनाने के लिए तिथि तय की थी।
सलमान के खिलाफ 15 अक्टूबर 1998 में जोधपुर जिले के लूणी थाने में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ था। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार खान ने 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात जिन काले हिरणों को मारा था, उसमें कथित तौर पर अवैध हथियार का उपयोग किया गया था।